बिहारशरीफ और हिलसा सिविल कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से होगी लोक अदालत, प्री-रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क से मिलेगी चालान की पूरी जानकारी
बिहारशरीफ। नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से आगामी 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से बिहारशरीफ और हिलसा सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में वर्षों से लंबित मुकदमों के साथ-साथ पूर्व-मुकदमेबाजी के सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा। इस बार ट्रैफिक चालानों के सुगम और त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
बिहारशरीफ सिविल कोर्ट के जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार गौरव ने बताया कि ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 7 सितंबर से ही डीटीओ कार्यालय और ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय में प्री-रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है।
उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे 12 सितंबर से पहले हेल्प डेस्क पर पहुंचकर अपने ट्रैफिक चालान से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। हेल्प डेस्क पर वाहन मालिकों को यह जानकारी दी जाएगी कि उनके वाहन पर कितने चालान लंबित हैं, कितनी राशि का भुगतान करना है और राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्हें कितनी छूट मिल सकती है।
जज राजेश कुमार गौरव ने बताया कि प्री-सिटिंग के दौरान चालान की राशि संशोधित करवा लेने से लोक अदालत के दिन लोगों को काफी सहूलियत होगी। इससे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने में कम समय लगेगा और चालानों का त्वरित निष्पादन संभव हो सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह भी शामिल है कि यदि किसी दीवानी मामले का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर होता है तो पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
वहीं, लोक अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला अंतिम माना जाता है और उसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और वर्षों से चले आ रहे विवादों का आपसी सहमति एवं शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर समय और धन दोनों की बचत करें।