Dinman Times
  • ट्रेंडिंग
  • फोटो
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
Sign In
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Reading: नवजात अदला-बदली मामले में नवजीवन शिशु अस्पताल का निबंधन रद्द
साझा करें
Notification
Font ResizerAa
Dinman Times
  • वेब स्टोरीज
  • होम
  • देश
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Follow US
© 2024. All Rights Reserved.

Home - देश - नवजात अदला-बदली मामले में नवजीवन शिशु अस्पताल का निबंधन रद्द

नवजात अदला-बदली मामले में नवजीवन शिशु अस्पताल का निबंधन रद्द

अविनाश पांडेय
Last updated: सितम्बर 3, 2026 1:35 अपराह्न
By : अविनाश पांडेय
Published on : 8 घंटे पहले
नालंदा के नवजीवन शिशु अस्पताल का निबंधन रद्द
नालंदा के नवजीवन शिशु अस्पताल का निबंधन रद्द
साझा करें

हाईकोर्ट के कड़े रुख और जांच समिति की अनुशंसा के बाद सिविल सर्जन ने जारी किया आदेश, संचालन पर रोक

बिहारशरीफ। नालंदा में नवजात की अदला-बदली और संभावित तस्करी के चर्चित मामले में घिरे कागजी मोहल्ला (भैंसासुर रोड) स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल का निबंधन रद्द कर दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की अनुशंसा के बाद यह कार्रवाई की गई है।

नालंदा के सिविल सर्जन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अस्पताल संचालक डॉ. ब्रजेश कुमार को किसी भी परिस्थिति में अस्पताल का संचालन नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निबंधन रद्द होने के बावजूद अस्पताल संचालित पाया गया तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुई थी जांच समिति

आधिकारिक आदेश के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक रिट याचिका Cr.W.J.C. No. 3338/2025, अविनाश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में 11 अगस्त 2026 को आदेश पारित किया गया था। इसके अनुपालन में नालंदा की जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई।

अपर समाहर्त्ता-सह-वरीय पदाधिकारी, जिला विधि शाखा की ओर से 17 अगस्त को जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने 24 अगस्त को नवजीवन शिशु अस्पताल में सघन जांच की। जांच के बाद समिति ने 25 अगस्त को जारी अपनी रिपोर्ट में अस्पताल की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की।

ये भी पढ़े

“घर-घर झंडा” एवं “चलो पंचायत, चलो वार्ड” कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित
सुरक्षित प्रसव, राशन कार्ड और पंचायत सरकार भवन के उपयोग को लेकर डीएम ने जनप्रतिनिधियों से की अपील
सूखा नशा समाज को खोखला कर रहा, इसके खिलाफ जागरूकता जरूरी : डीआईजी
ओंगारी के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों और तालाबों का डीएम ने किया निरीक्षण

समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार रजिस्ट्रीकरण और विनियमन नियमावली के तहत अस्पताल का औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण संख्या-138/2026 रद्द कर दिया गया।

बेटे के स्थान पर बच्ची देने का लगा था आरोप

यह मामला बिहारशरीफ के बहुचर्चित नवजात अदला-बदली प्रकरण से जुड़ा है। पीड़ित पिता अविनाश कुमार के अनुसार, प्रसव के बाद उनके नवजात बेटे को बेहतर इलाज के लिए भैंसासुर मोड़ स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

परिजनों का आरोप था कि इलाज के बाद जब बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो उन्हें बेटे के स्थान पर एक बच्ची सौंप दी गई। परिजनों ने इसका विरोध करते हुए बिहारशरीफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में कांड संख्या 453/2023 दर्ज किया गया था।

बाद में कराई गई डीएनए जांच में यह सामने आया कि अस्पताल से सौंपी गई बच्ची संबंधित दंपति की जैविक संतान नहीं थी। इसके बाद नवजात की अदला-बदली और संभावित बच्चा तस्करी के आरोपों को लेकर पीड़ित पक्ष ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

संचालन किया तो होगी कठोर कार्रवाई

सिविल सर्जन कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निबंधन रद्द होने के बाद यदि नवजीवन शिशु अस्पताल किसी भी रूप में संचालित पाया गया तो अस्पताल संचालक डॉ. ब्रजेश कुमार के विरुद्ध बिहार नैदानिक स्थापन नियमावली के प्रावधानों तथा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश की प्रतिलिपि नालंदा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है, ताकि अस्पताल के संचालन पर रोक सुनिश्चित कराई जा सके।

TAGGED:Bihar Newsनवजात अदला-बदलीनवजीवन शिशु अस्पतालनालंदा
ख़बर साझा करें
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
Avinash pandey
Byअविनाश पांडेय
नालंदा जिले के रहने वाले अविनाश पांडेय को पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का लंबा अनुभव है। आगरा से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद नालंदा में प्रभात खबर के क्राइम रिपोर्टर के रूप में 15 वर्षों तक कार्य किया। अपराध एवं स्थानीय पत्रकारिता की गहरी समझ रखने वाले पत्रकार ने दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर समेत कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ भी काम किया है। निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता इनकी पहचान है।
पिछली ख़बर जमुई के ऊपरी केरवातरी में झरने से पानी लाती महिलाएं पहाड़ के झरने से बुझती प्यास, एक बाल्टी पानी के लिए रोज जंगल का सफर
अगली ख़बर जन्माष्टमी 2026 के गुप्त उपाय और निशिता काल पूजा जन्माष्टमी 2026: क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती? जानें आधी रात का वो अति-गुप्त तंत्र जो 99% लोग नहीं जानते! 

ये भी पढ़ें

बिहारशरीफ में कांग्रेस की बैठक में मौजूद पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता

“घर-घर झंडा” एवं “चलो पंचायत, चलो वार्ड” कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित

एकंगरसराय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करतीं डीएम उदिता सिंह

सुरक्षित प्रसव, राशन कार्ड और पंचायत सरकार भवन के उपयोग को लेकर डीएम ने जनप्रतिनिधियों से की अपील

डीआईजी कुमार आशीष ने छात्रों को नशे से दूर रहने की दी सीख

सूखा नशा समाज को खोखला कर रहा, इसके खिलाफ जागरूकता जरूरी : डीआईजी

ओंगारी सूर्य मंदिर और तालाब का निरीक्षण करतीं डीएम उदिता सिंह

ओंगारी के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों और तालाबों का डीएम ने किया निरीक्षण

डॉ. नवल किशोर प्रसाद का सोगरा हाई स्कूल में स्वागत

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार डॉ. नवल किशोर प्रसाद का सोगरा हाई स्कूल में भव्य स्वागत

Get Connected with us on social networks

Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Linkedin-in

Poppular Categories

  • बिहार
  • देश
  • अपराध
  • राजनीति
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • झारखण्‍ड
  • उत्तर प्रदेश
  • करियर
  • दिल्‍ली

Download APP

Google-play Apple
  • About us
  • Privacy Policy
  • Terms and Condition
  • Cookies Policy
  • Contact us
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?