बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक कानूनी विवाद में फंस गई हैं। एविएशन कंपनी ड्यून्स एविएशन ने नोरा के खिलाफ ₹3 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि नोरा ने सोशल मीडिया पर उसके चार्टर्ड विमान को लेकर किए गए कुछ कमेंट्स से उसकी छवि और कारोबार को नुकसान पहुंचाया।
कंपनी ने यह मामला गांधीनगर की अदालत में दायर किया है। उसके मुताबिक, नोरा ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान चार्टर्ड विमान के अंदर वीडियो बनाया था। बाद में उन्होंने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में विमान को लेकर उन्होंने इसे ‘छोटा’, ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ बताया था।
मुंबई-जयपुर उड़ान के दौरान बनाया था वीडियो
मुकदमे में कंपनी की ओर से कहा गया है कि नोरा ने सेसना साइटेशन CJ2 विमान से मुंबई से जयपुर की यात्रा की थी। इसी सफर के दौरान उन्होंने विमान के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किया।
कंपनी का कहना है कि वीडियो में विमान के आकार को लेकर की गई टिप्पणी को सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने देखा। नोरा के इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, इसलिए कंपनी के मुताबिक इन बातों का असर उसके कारोबार पर पड़ा।
बुकिंग में 15 से 20 फीसदी गिरावट का दावा
ड्यून्स एविएशन ने आरोप लगाया है कि नोरा के कमेंट्स के बाद उसकी बुकिंग में करीब 15 से 20 फीसदी की कमी आई। कंपनी का दावा है कि कुछ बुकिंग रद्द भी हुईं और इसका सीधा असर उसके व्यावसायिक कामकाज पर पड़ा।
कंपनी ने नोरा के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताया है। उसका कहना है कि जिस विमान से नोरा ने यात्रा की थी, वह सामान्य और सही स्थिति में था। कंपनी के अनुसार विमान उड़ान के लिए पूरी तरह योग्य था और जरूरी नियमों के तहत संचालित किया जा रहा था।
विमान की सुरक्षा पर भी कंपनी ने दी सफाई
कंपनी ने अदालत में कहा है कि संबंधित विमान DGCA से प्रमाणित था। इसे वैध नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट यानी NSOP के तहत चलाया जा रहा था।
कंपनी का कहना है कि विमान में किसी तरह की तकनीकी या सुरक्षा संबंधी कमी नहीं थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर विमान को छोटा या खिलौने जैसा बताए जाने से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
₹3 करोड़ हर्जाने की मांग
ड्यून्स एविएशन ने अदालत से नोरा फतेही से ₹3 करोड़ का हर्जाना दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विमान से जुड़े उन पोस्ट और कंटेंट को हटाने की मांग की है, जिनमें कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं।
कंपनी ने नोरा से सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग भी की है। उसका कहना है कि सोशल मीडिया पर किए गए इन कमेंट्स से बनी गलत धारणा को दूर किया जाना चाहिए।
25 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई
यह मामला गांधीनगर की अदालत में सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल के सामने है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करेगी। फिलहाल इस मामले में नोरा फतेही की ओर से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। अदालत में सुनवाई के बाद ही इस विवाद से जुड़े दावों पर आगे की स्थिति साफ होगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बुकिंग में गिरावट, कारोबार को नुकसान और मानहानि से जुड़े सभी दावे फिलहाल कंपनी की ओर से लगाए गए आरोप हैं। मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।