बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए चाकू हमले के मामले में बड़ा मोड़ आया है। मामले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अब मुंबई की अदालत में अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। उसने कोर्ट में आवेदन देकर दोष स्वीकार करने और सजा में नरमी बरतने की अपील की है।
खास बात यह है कि इससे पहले वह खुद को निर्दोष बता चुका था। कोर्ट ने फिलहाल अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
पहले कहा था निर्दोष, अब कबूलने की इच्छा
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम पर आरोप है कि उसने 16 जनवरी 2025 की रात मुंबई के बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया था। घटना के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
इस मामले में अगस्त की शुरुआत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली थी। अब आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर कहा है कि वह आरोपों के संबंध में अपना दोष स्वीकार करना चाहता है। उसके वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि आरोपी ने अदालत से सजा के मामले में नरमी बरतने की भी अपील की है।
हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा दिया है। फिलहाल आरोपी की ओर से दोष स्वीकार करने की इच्छा जताई गई है। अभियोजन पक्ष का जवाब आने के बाद अदालत आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
कोर्ट ने 11 सितंबर तक टाली सुनवाई
आरोपी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक टाल दी गई है।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अवैध रूप से प्रवेश करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी नागरिकों से जुड़े कानून और पासपोर्ट नियमों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
सैफ की पीठ में फंसा था चाकू का टुकड़ा
16 जनवरी 2025 की रात हुई घटना में सैफ अली खान को कई चोटें आई थीं। हमले के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि चाकू का एक हिस्सा उनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास फंसा हुआ था। इसे ऑपरेशन के दौरान निकाला गया।
पुलिस ने बाद में अदालत में दावा किया था कि घटनास्थल से मिले चाकू के टुकड़े, सैफ के शरीर से निकले ब्लेड के हिस्से और आरोपी से बरामद टूटे चाकू के बीच फोरेंसिक संबंध मिला है। पुलिस के मुताबिक, फोरेंसिक जांच में इन हिस्सों को एक ही चाकू का हिस्सा बताया गया था।
छह चोटें लगी थीं
हमले में सैफ को कुल छह चोटें लगने की जानकारी सामने आई थी। इनमें पीठ के अलावा गर्दन और हाथ पर भी गंभीर चोटें थीं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ।
घटना के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई जगहों पर जांच की थी। पुलिस ने उसे घटना के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी मामले में फोरेंसिक सबूत और CCTV फुटेज को लेकर जांच आगे बढ़ती रही।
अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में सबसे अहम बात यह होगी कि अभियोजन पक्ष आरोपी की दोष स्वीकार करने वाली अर्जी पर क्या जवाब देता है और अदालत इस आवेदन को किस तरह देखती है। आरोपी ने खुद सजा में नरमी की मांग की है, लेकिन अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।
फिलहाल मामला ट्रायल के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। अगर अदालत आरोपी की दोष स्वीकार करने की अर्जी को स्वीकार करती है, तो मुकदमे की आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार आगे बढ़ सकती है। वहीं अभियोजन पक्ष की आपत्ति या किसी कानूनी मुद्दे की स्थिति में प्रक्रिया अलग दिशा ले सकती है।
सैफ अली खान पर हुआ हमला उस समय देशभर में चर्चा का विषय बना था। अब करीब डेढ़ साल बाद आरोपी की ओर से दोष स्वीकार करने की इच्छा जताए जाने से मामले में नया मोड़ आया है। लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना बाकी है।