Dinman Times
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
Sign In
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
  • मौसम
Reading: राजपाल यादव को SC की सख्त फटकार, ‘अहंकार को सही जगह रखें’; ₹2 करोड़ जमा करने की आखिरी मोहलत
साझा करें
Notification
Font ResizerAa
Dinman Times
  • वेब स्टोरीज
  • होम
  • देश
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
  • मौसम
Search
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
  • मौसम
Follow US
© 2026. All Rights Reserved.

Home - मनोरंजन - राजपाल यादव को SC की सख्त फटकार, ‘अहंकार को सही जगह रखें’; ₹2 करोड़ जमा करने की आखिरी मोहलत

राजपाल यादव को SC की सख्त फटकार, ‘अहंकार को सही जगह रखें’; ₹2 करोड़ जमा करने की आखिरी मोहलत

आभा शुक्ला
Last updated: अक्टूबर 6, 2026 7:34 अपराह्न
By : आभा शुक्ला
Published on : 3 सप्ताह पहले
सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले की सुनवाई
साझा करें

चेक बाउंस के 7 मामलों में दोषी हैं अभिनेता, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिकायतकर्ता को पैसा मिलना जरूरी, 7 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

अदालत ने पाया कि अभिनेता ने पहले दिए गए निर्देश के मुताबिक रकम जमा नहीं की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “अहंकार को सही जगह रखना होगा” और यह भी कहा कि उनकी जगह जेल में है।

हालांकि, अदालत ने तत्काल उनकी याचिका खारिज नहीं की। कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य शिकायतकर्ता को उसकी रकम दिलाना भी है। इसी वजह से राजपाल यादव को एक और मौका दिया गया है। उन्हें 6 अक्टूबर तक ₹2 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी और इसे प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

Dinman Times ads 728-90

डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से भुगतान से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए। अदालत के सामने ₹50-50 लाख के चार डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी का जिक्र हुआ। उनके वकील ने बताया कि ड्राफ्ट महाराष्ट्र में जारी हुए हैं और उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है।

ये भी पढ़े

‘रामायण’ की वैश्विक उड़ान, 100 से ज्यादा देशों में 50 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज की तैयारी
‘बग्स बनी’ और ‘डैफी डक’ की आवाज रहे एरिक बाउजा का 46 वर्ष की उम्र में निधन
‘रामायण’ में भगवान राम बनने से डरे थे रणबीर कपूर, बोले- यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी
51 की उम्र में प्रीति जिंटा के तीन शानदार लुक्स, अपनी Jacarti ज्वेलरी ने खींचा ध्यान

अदालत इस बात से नाराज थी कि पहले दिए गए आदेश के बावजूद भुगतान पूरा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर अभिनेता को अतिरिक्त समय चाहिए था तो उन्हें पहले अदालत से इसकी अनुमति मांगनी चाहिए थी। शिकायतकर्ता की ओर से भी अभिनेता के रवैये पर आपत्ति जताई गई। इसी दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि “आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है।”

₹5 करोड़ और ₹2 करोड़ का क्या है मामला?

इस केस में दो रकमों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अदालत ने अलग-अलग चरणों में अलग निर्देश दिए हैं। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को तत्काल जेल जाने से राहत देते हुए ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त रखी थी। इसके बाद 15 सितंबर की सुनवाई में उन्हें भुगतान के लिए समय दिया गया और तत्काल तौर पर ₹2 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया।

5 अक्टूबर तक यह रकम जमा नहीं हुई। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और अब 6 अक्टूबर तक ₹2 करोड़ जमा करने का अंतिम मौका दिया है।

Dinman Times ads 728-90

2010 में ‘अता पता लापता’ से जुड़ा था विवाद

पूरा मामला करीब 16 साल पुराना है। न्यायिक रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 2010 में राजपाल यादव से जुड़ी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए M/s Murli Projects Pvt. Ltd. से ₹5 करोड़ की वित्तीय मदद ली गई थी। फिल्म के प्रदर्शन के बाद रकम लौटाने को लेकर विवाद हुआ।

बाद में भुगतान के लिए चेक जारी किए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए। रिकॉर्ड के अनुसार 2013 में सात चेक जारी किए गए थे और प्रत्येक की रकम ₹1.05 करोड़ थी। इन चेक के बाउंस होने के बाद कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सात मामले दर्ज कराए।

समझौते के बाद भी जारी रहा विवाद

मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 21 अप्रैल 2013 को ₹10.40 करोड़ के भुगतान को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद 27 जनवरी 2016 को सहमति के आधार पर मनी डिक्री भी पारित हुई। लेकिन भुगतान को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ और मामला अदालतों तक चलता रहा।

सात मामलों में दोषी, 3 महीने की सजा

राजपाल यादव को इन सातों चेक बाउंस मामलों में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सातों मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण जेल की सजा को कायम रखा। इसके बाद अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Dinman Times ads 728-90

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत का मौका दिया है, लेकिन यह भुगतान की शर्तों से जुड़ा है। अब अदालत की नजर इस बात पर है कि 6 अक्टूबर तक ₹2 करोड़ जमा किए जाते हैं या नहीं। इसके बाद 7 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट आगे का फैसला लेगा।

TAGGED:Rajpal YadavSupreme Courtसुप्रीम कोर्ट
ख़बर साझा करें
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
abha
Byआभा शुक्ला
आभा शुक्ला पत्रकारिता, जनसंपर्क और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में 5+ वर्षों के अनुभव वाली पत्रकार एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हैं। पटना से जुड़ीं आभा को समाचार शोध, रिपोर्टिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, मीडिया आउटरीच और जनसंपर्क अभियानों का अनुभव है। उन्होंने Zee News में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में समाचार शोध, रिपोर्टिंग और कंटेंट डेवलपमेंट का अनुभव हासिल किया। इसके बाद UNE Consultant में PR Executive के तौर पर मीडिया आउटरीच, PR कैंपेन और कॉर्पोरेट इवेंट्स पर काम किया। TCS में Associate के रूप में उन्होंने डेटा मैनेजमेंट, रिसर्च और सूचना प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। आभा शुक्ला तथ्यपरक, शोध-आधारित और प्रभावी पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक एवं समसामयिक मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाने में रुचि रखती हैं।
पिछली ख़बर Nalanda चेरो सहयोग शिविर में 94 आवेदन सहयोग शिविर में 94 आवेदन पहुंचे, 87 मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन
अगली ख़बर Suryakumar Yadav को मुंबई की रणजी टीम में जगह नहीं मिली Suryakumar Yadav Ranji Trophy: मुंबई टीम से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने रद्द किया प्रैक्टिस सेशन, जानें क्यों नहीं मिली जगह
Google prefered

गूगल पर फेवरेट बनाएँ

ये भी पढ़ें

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon की कीमत और EMI का हिसाब, जानें खरीदने पर कितना आएगा खर्च

यूपी MLC चुनाव: अखिलेश की विजयी सपा उम्मीदवारों से अपील

यूपी MLC चुनाव में सपा की जीत के बाद अखिलेश की अपील, जुलूस नहीं निकालने को कहा

MLC चुनाव नतीजे: रामलीला रैली से पहले कांग्रेस पर दबाव

MLC चुनाव नतीजों से कांग्रेस की ‘वोट चोरी’ मुहिम पर सवाल, रामलीला मैदान रैली से पहले BJP-JDU का हमला

रामायण फिल्म: 100 देशों में 50 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज

‘रामायण’ की वैश्विक उड़ान, 100 से ज्यादा देशों में 50 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज की तैयारी

मछली विवाद में रामपति देवी की मौत, पुलिस जांच जारी

मछली मारने के विवाद में महिला की मौत, पटना में इलाज के दौरान तोड़ा दम

Dinman Ads

Get Connected with us on social networks

Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Linkedin-in

Poppular Categories

  • बिहार
  • देश
  • अपराध
  • राजनीति
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • विदेश
  • खेल
  • टेक्नोलॉजी
  • बिज़नेस

Download APP

Google-play Apple
  • About us
  • Privacy Policy
  • Terms and Condition
  • Cookies Policy
  • Contact us
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?