पटना, 22 अक्टूबर 2026: आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों और स्टोर्स के खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया।
खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान Blinkit वेयरहाउस में 2.13 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाई गई। वहीं, कई प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी, क्षतिग्रस्त और असुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें मौके पर नष्ट कराया गया। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिनों का सुधार नोटिस भी जारी किया गया है।
विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की। विभाग के अनुसार अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपभोक्ताओं को केवल सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।
Blinkit वेयरहाउस में 2.13 करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री पर रोक
नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड स्थित Blinkit वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान होल फॉर्म ब्रांड नाम की 276 प्रकार की खाद्य सामग्रियों के 25 टन वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अलावा बेसिक ब्रांड नाम के 3102 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के दाल और 190 किलोग्राम नट की बिक्री पर भी रोक लगाई गई। विभाग के अनुसार इन खाद्य सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 2,13,99,535 रुपये है।


9 to 9 स्टोर में 14,740 रुपये के एक्सपायरी और क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ नष्ट
एसके नगर, पटना स्थित 9 to 9 प्रतिष्ठान के निरीक्षण में क्षतिग्रस्त और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक स्थान पर रखे मिले। खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान संचालक की मौजूदगी में इन सामग्रियों को नष्ट कराया, ताकि इनकी दोबारा बिक्री न हो सके। नष्ट कराए गए सामान में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाला शामिल है। इनकी कुल अनुमानित कीमत 14,740 रुपये बताई गई है।
इंद्रपुरी Blinkit स्टोर में एक्सपायरी दूध मिला
इंद्रपुरी स्थित Blink Commerce Private Limited के स्टोर में निरीक्षण के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध पाया गया। इसके अलावा चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के कुल छह नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के भंडारण में FIFO (First In, First Out) नियम का पालन नहीं पाया गया। परिसर में अस्वच्छ वातावरण, पर्याप्त सैनिटाइजेशन व्यवस्था का अभाव और डीप फ्रीजर की असंतोषजनक स्थिति भी सामने आई। इन कमियों को लेकर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
आनंदपुरी Blinkit स्टोर में शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य साथ रखे मिले
166, आनंदपुरी स्थित Blinkit स्टोर के निरीक्षण में स्टोरेज रैक पर धूल और गंदगी पाई गई। फ्रोजन रूम में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे मिले। विभाग ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए सुधार नोटिस जारी किया।


इसी प्रतिष्ठान में 162 किलोग्राम नारियल पाउडर, 15 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू और 13 किलोग्राम आटा समेत कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 16,000 रुपये बताई गई है।
कंकड़बाग और सादिकपुर में भी मिलीं अनियमितताएं
कंकड़बाग स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान साबूदाना का नमूना लिया गया। जांच में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने और खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखने जैसी कमियां सामने आईं। प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस दिया गया।
सादिकपुर, लोहिया पथ स्थित Blink Commerce Private Limited के निरीक्षण में हल्दी का नमूना संग्रहित किया गया। यहां भी खाद्य और अखाद्य वस्तुओं को एक ही स्थान पर रखा गया था। इसके अलावा चालान में दर्ज खाद्य लाइसेंस नंबर दूसरे स्टोर का पाया गया। इन अनियमितताओं पर भी 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
YO China Restaurant की रसोई में भी मिलीं खामियां
रामनगरी मोड़, आशियाना रोड स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YO China Restaurant का भी निरीक्षण किया गया। जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई और लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं। दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया गया।

निरीक्षण के दौरान 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न और 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा नष्ट कराया गया। इसके अलावा 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए। खाद्य सामग्री को डस्टबिन में डालकर नष्ट किया गया, ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल या बिक्री नहीं हो सके।
YO China Restaurant की रसोई में नाली का ढक्कन खुला पाया गया और रसोई निर्धारित स्वच्छता एवं सैनिटेशन मानकों के अनुरूप नहीं मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रसोई की नियमित सफाई, नाली को ढककर रखने और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए।
एक ही लाइसेंस पर सुपर मार्केट और रेस्टोरेंट संचालन पर निर्देश
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YO China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के तहत किया जा रहा था। सुपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर और रेस्टोरेंट दूसरे तल पर संचालित पाया गया। विभाग ने दोनों संस्थानों के संचालन के अनुरूप लाइसेंस में आवश्यक संशोधन और अलग-अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। निर्धारित अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर उसका प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। विभाग के अनुसार समय पर कमियों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलंबित करने और नियमानुसार आगे की कार्रवाई का प्रावधान है।

खाद्य कारोबारियों को सुरक्षा मानकों के पालन की हिदायत
खाद्य संरक्षा विभाग ने कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, नियमित साफ-सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों के अलग भंडारण तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।
विभाग के अनुसार पटना में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान जहां भी अनियमितताएं सामने आएंगी, वहां खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
