Nawada News: बिहार के नवादा जिले में पिता की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी बेटे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उपेन्द्र कुमार ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।
दोषी की पहचान पकरीबरावां थाना क्षेत्र के ओदपुरा मुसहरी निवासी मुकेश मांझी के रूप में हुई है। मामले में मुकेश मांझी पर अपने पिता इंदल मांझी की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था।
सोते समय पिता पर किया था चाकू से हमला
मामले के अनुसार, 27 सितंबर 2024 की रात करीब 8 बजे इंदल मांझी अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान उनके पुत्र मुकेश मांझी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद मृतक की माता मनकवा देवी के बयान पर स्थानीय थाने में कांड संख्या 435/24 दर्ज किया गया था।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मुकेश मांझी को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।