किचन में गंदगी और खुले में रखे मिले तैयार व्यंजन, 21 अक्टूबर को जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई; बिना वैध खाद्य लाइसेंस होटल चलाने पर प्रतिबंध
हाजीपुर, 22 अक्टूबर। होटल में खाना खाने पहुंचने वाले लोगों के लिए भोजन का स्वाद ही नहीं, उसकी स्वच्छता और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। बिहार के हाजीपुर में इसी सवाल को लेकर खाद्य संरक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। राजेंद्र चौक स्थित मेसर्स साहू होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद जांच की गई।
इस दौरान होटल की रसोई में गंदगी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में अस्वच्छ जगह पर रखे जाने की बात सामने आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, वैध लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर राज्य में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

शिकायत के बाद पहुंची जांच टीम, रसोई में मिली गंदगी
मामला मेसर्स साहू होटल, राजेंद्र चौक, हाजीपुर के तड़का से जुड़ा है। खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को प्रतिष्ठान के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 21 अक्टूबर 2026 को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान रसोई अस्वच्छ स्थिति में पाई गई। इसके अलावा, तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में और गंदे स्थान पर रखा गया था। भोजन तैयार करने और उसे सुरक्षित तरीके से रखने में स्वच्छता की भूमिका अहम होती है, क्योंकि गंदगी और असुरक्षित भंडारण से खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है।
विभाग ने निरीक्षण में सामने आई इन कमियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई, लाइसेंस तत्काल निलंबित
निरीक्षण में मिली अनियमितताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित अनुसूची-4 (Schedule-IV) और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। ये प्रावधान खाद्य कारोबार में स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित हैं।

मामले में कार्रवाई करते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2026 से साहू होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान का संचालन नहीं किया जा सकता।
अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को भी सख्त चेतावनी
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने और ग्राहकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की अपील की है।
हाजीपुर के इस मामले में कार्रवाई का मुख्य आधार निरीक्षण के दौरान सामने आई गंदगी और खाद्य पदार्थों के असुरक्षित भंडारण से जुड़ी कमियां हैं। विभाग की ओर से जारी सूचना में लाइसेंस निलंबन की पुष्टि की गई है। फिलहाल, होटल के लाइसेंस निलंबन और बिना वैध लाइसेंस संचालन पर रोक से जुड़ी कार्रवाई प्रभावी है।
खबर का मुख्य बिंदु
साहू होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद 21 अक्टूबर को जांच हुई और 22 अक्टूबर से खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। बिना वैध लाइसेंस होटल चलाने पर रोक है।

