सारण में टोपोलैंड जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से बना गतिरोध अब खत्म होने की उम्मीद है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से टोपोलैंड भूमि के निबंधन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। विभाग ने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस स्पष्टीकरण के बाद छपरा नगर निगम क्षेत्र, सोनपुर और अन्य प्रभावित इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ गई है।
टोपोलैंड भूमि के निबंधन को लेकर उत्पन्न स्थिति के संबंध में उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने 29 अक्टूबर 2026 को सारण के जिला अवर निबंधक को पत्र जारी किया है। विभागीय पत्र में निबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया है। अब जिला निबंधन कार्यालय के स्तर पर इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
टोपोलैंड की रजिस्ट्री पर रोक को लेकर विभाग ने जताया आश्चर्य
विभागीय पत्र के अनुसार, जिला अवर निबंधक की ओर से टोपोलैंड भूमि के निबंधन को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ऐसी भूमि के निबंधन पर रोक लगाए जाने की स्थिति का उल्लेख किया गया था। इसके जवाब में निबंधन विभाग ने साफ किया कि उसके स्तर से टोपोलैंड भूमि की रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि टोपोलैंड भूमि के निबंधन को लेकर पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में विभाग की ओर से कोई नया निषेधात्मक आदेश जारी नहीं किए जाने के बावजूद निबंधन कार्य बाधित रहने को लेकर पत्र में सवाल उठाया गया है।

16 अगस्त 2022 के निर्देश का दिया हवाला
निबंधन विभाग ने अपने स्पष्टीकरण में 16 अगस्त 2022 को जारी पत्रांक 4087 का हवाला दिया है। विभाग के अनुसार, इसी पत्र के माध्यम से टोपोलैंड भूमि के निबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान स्थिति में विभाग ने किसी नए प्रतिबंधात्मक आदेश की बात से इनकार किया है।
विभागीय रुख का अर्थ यह है कि टोपोलैंड भूमि के निबंधन से जुड़े मामलों में पूर्व में तय प्रक्रिया और निर्देशों के आधार पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला स्तर पर निबंधन कार्यालय को इसी आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जिला निबंधन कार्यालय को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश
उप निबंधन महानिरीक्षक ने जिला अवर निबंधक को विभागीय स्पष्टीकरण और पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अब सारण में टोपोलैंड भूमि के निबंधन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
इस फैसले का असर खास तौर पर उन जमीन मालिकों और खरीदारों पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से निबंधन प्रक्रिया को लेकर असमंजस में थे। छपरा नगर निगम के शहरी क्षेत्र और सोनपुर समेत कई इलाकों में टोपोलैंड के दायरे को लेकर जमीन के निबंधन का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। निबंधन बाधित होने से जमीन खरीदने-बेचने वालों के साथ-साथ उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिन्हें मकान निर्माण या अन्य जरूरतों के लिए जमीन की रजिस्ट्री करानी थी।

लंबे समय से जारी असमंजस के बाद राहत की उम्मीद
टोपोलैंड भूमि के निबंधन को लेकर विभागीय स्तर पर आया यह स्पष्टीकरण प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, जमीन के किसी विशेष मामले में निबंधन की प्रक्रिया संबंधित दस्तावेजों और लागू नियमों के अनुरूप ही पूरी होगी। विभाग ने अपने स्तर से किसी नए प्रतिबंधात्मक आदेश से इनकार करते हुए पूर्व दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्रवाई का रास्ता साफ किया है।
अब जिला निबंधन कार्यालय की ओर से विभागीय निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई किए जाने का इंतजार है। यदि प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ती है तो सारण के उन क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतें कम हो सकती हैं, जहां टोपोलैंड को लेकर लंबे समय से गतिरोध बना हुआ था।
