Dinman Times
  • ट्रेंडिंग
  • फोटो
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
Sign In
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Reading: बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला: दो हत्यारों को उम्रकैद, जानलेवा हमले में आरोपी को 10 साल की सजा
साझा करें
Notification
Font ResizerAa
Dinman Times
  • वेब स्टोरीज
  • होम
  • देश
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • देश
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्‍ली
    • झारखण्‍ड
    • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • टेक्नोलॉजी
  • अपराध
  • बिज़नेस
  • मनोरंजन
  • खेल
  • करियर
  • धर्म
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Follow US
© 2024. All Rights Reserved.

Home - अपराध - बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला: दो हत्यारों को उम्रकैद, जानलेवा हमले में आरोपी को 10 साल की सजा

बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला: दो हत्यारों को उम्रकैद, जानलेवा हमले में आरोपी को 10 साल की सजा

State Desk Bihar
Last updated: अगस्त 31, 2026 6:57 अपराह्न
By : State Desk Bihar
Published on : 1 दिन पहले
बेगूसराय कोर्ट ने दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई
बेगूसराय कोर्ट ने दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई
साझा करें

20-20 हजार रुपये का अर्थदंड, दंपति पर हमला मामले में 12 हजार रुपये जुर्माना

बेगूसराय। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋशिकांत की अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। हत्या के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, दंपति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

पहले मामले में नीमाचांदपुरा थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी सुभाष महतो उर्फ सुबल महतो और भोला महतो उर्फ भोला कुमार को ग्रामीण महतेष कुमार की हत्या का दोषी पाया गया था। अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक संतोष कुमार के अनुसार, महेश कुमार की हत्या 25 मार्च 2024 की रात कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ज्योति कुमारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के तहत दोषी माना।

ये भी पढ़े

कल 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली रहेगी बाधित, इन तीन इलाकों के उपभोक्ता रहें तैयार
दानापुर सैन्य स्टेशन में PNG इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी स्थापना, बिहार का पहला मिलिट्री स्टेशन बनेगा
बड़े साहब के थानों के Surprise inspection से थम गई है नालंदा में अपराध की रफ्तार
हरनौत में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस ने शुरू की जांच

अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भरने का आदेश दिया। इसके अलावा पीड़िता को नियमानुसार मुआवजा राशि देने का भी निर्देश दिया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दंपति पर जानलेवा हमले में 10 साल की सजा

दूसरे मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दंपति पर जानलेवा हमला करने के दोषी सौरभ कुमार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सौरभ कुमार, नाथो यादव का पुत्र और बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव का निवासी है।

लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि सौरभ कुमार पर साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के चौकी सादपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार सुमन और उनकी पत्नी मीना देवी पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

यह घटना 28 दिसंबर 2022 की रात हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई।

अदालत ने गवाहों के बयान और मामले से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326, 324, 506, 323 और 341 के तहत दोषी माना।

अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए कुल 10 साल की सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। साथ ही, डीएलएसए को पीड़ित पक्ष को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

दोनों मामलों में अदालत ने सुनाया फैसला

बेगूसराय की अदालत के इन दोनों फैसलों में हत्या और गंभीर हमले के मामलों में दोषियों को सजा दी गई है। हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद के साथ जुर्माना लगाया गया, जबकि दंपति पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई।

TAGGED:Begusarai Crime NewsBegusarai Murder CaseBegusarai NewsBihar Crime
ख़बर साझा करें
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
पिछली ख़बर मास्क से लेकर आइसोलेशन वार्ड तक तैयारी, इन्फ्लूएंजा को लेकर झारखंड अलर्ट झारखंड में सीजनल इन्फ्लूएंजा को लेकर अलर्ट, अस्पतालों में बनेंगे आइसोलेशन वार्ड
अगली ख़बर सोन नदी जल बंटवारे पर बिहार और झारखंड के बीच MOU और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना 25 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म, बिहार-झारखंड के बीच MOU; 8 जिलों की सिंचाई को मिलेगा बड़ा फायदा

ये भी पढ़ें

बछवाड़ा में 2 सितंबर को बिजली कटौती, फतेहा चिरंजीवीपुर और रसीदपुर प्रभावित

कल 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली रहेगी बाधित, इन तीन इलाकों के उपभोक्ता रहें तैयार

दानापुर सैन्य स्टेशन में PNG इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए MoU

दानापुर सैन्य स्टेशन में PNG इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी स्थापना, बिहार का पहला मिलिट्री स्टेशन बनेगा

नालंदा एसपी हृदय कांत का थानों में औचक निरीक्षण

बड़े साहब के थानों के Surprise inspection से थम गई है नालंदा में अपराध की रफ्तार

हरनौत में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद जांच करती पुलिस

हरनौत में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस ने शुरू की जांच

हरेका में OPS बहाली की मांग को लेकर रेल कर्मचारियों का ब्लैक-डे

हरेका में कर्मचारियों ने मनाया ब्लैक-डे, OPS बहाली की मांग; NPS-UPS का विरोध

Get Connected with us on social networks

Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Linkedin-in

Poppular Categories

  • बिहार
  • देश
  • अपराध
  • राजनीति
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • झारखण्‍ड
  • उत्तर प्रदेश
  • करियर
  • दिल्‍ली

Download APP

Google-play Apple
  • About us
  • Privacy Policy
  • Terms and Condition
  • Cookies Policy
  • Contact us
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?