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Home - स्वास्थ्य - हीमोफीलिया मरीजों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, Emicizumab दवा की खरीद को 26.33 करोड़ की मंजूरी

हीमोफीलिया मरीजों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, Emicizumab दवा की खरीद को 26.33 करोड़ की मंजूरी

प्रशांत कुमार
Last updated: सितम्बर 30, 2026 9:35 अपराह्न
By : प्रशांत कुमार
Published on : 6 घंटे पहले
हीमोफीलिया मरीजों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, Emicizumab दवा की खरीद को 26.33 करोड़ की मंजू
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मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को प्रशासनिक स्वीकृति, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बोले- मरीजों को इलाज के लिए नहीं होगी परेशानी; उन्नत Non-Factor दवा उपलब्ध कराने की तैयारी

पटना, 30 सितंबर 2026। बिहार में हीमोफीलिया से जूझ रहे मरीजों के इलाज को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’ के क्रियान्वयन को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत हीमोफीलिया के उपचार में उपयोगी उन्नत Non-Factor दवा ‘Emicizumab’ की खरीद के लिए पहले वर्ष में 26 करोड़ 33 लाख 63 हजार 490 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले का सीधा उद्देश्य हीमोफीलिया मरीजों को आवश्यक दवा तक बेहतर और सुलभ पहुंच उपलब्ध कराना है, ताकि उपचार के लिए उन्हें आर्थिक या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यह योजना मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत संचालित होगी। इसके तहत Emicizumab दवा की खरीद की जाएगी। विभाग ने इसे हीमोफीलिया मरीजों के उपचार को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है।

26.33 करोड़ की मंजूरी क्यों अहम है?

हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके कारण चोट लगने या अन्य परिस्थितियों में रक्तस्राव लंबे समय तक जारी रह सकता है। ऐसे मरीजों के लिए समय पर चिकित्सा देखभाल और चिकित्सकीय निगरानी महत्वपूर्ण होती है।

इसी वजह से उपचार में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाओं की नियमित उपलब्धता मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार सरकार ने अब Emicizumab जैसी Non-Factor दवा की खरीद के लिए अलग योजना के तहत वित्तीय प्रावधान किया है।

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पहले वर्ष के लिए 26.33 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार हीमोफीलिया मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता को संस्थागत तरीके से सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, इस राशि से कितने मरीजों को कितनी मात्रा में दवा उपलब्ध होगी, इसकी विस्तृत जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।

क्या है ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’?

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’ का उद्देश्य राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को बेहतर और सुलभ उपचार उपलब्ध कराना है। योजना को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत संचालित किया जाएगा।

योजना के तहत फिलहाल Emicizumab की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह दवा हीमोफीलिया के उपचार में उपयोग होने वाली Non-Factor दवा है। सरकार की पहल का एक अहम पहलू यह है कि मरीजों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर खरीद की व्यवस्था की जा रही है।

इससे मरीजों और उनके परिवारों के सामने दवा की उपलब्धता से जुड़ी चुनौती को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। योजना का वास्तविक लाभ कितने मरीजों तक और किस स्तर तक पहुंचता है, यह इसके क्रियान्वयन, दवा वितरण व्यवस्था और पात्र मरीजों की संख्या पर निर्भर करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया सरकार का लक्ष्य

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को बेहतर और सुलभ उपचार उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’ के माध्यम से मरीजों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सरकार का प्रयास है कि राज्य के हीमोफीलिया मरीजों को उपचार के लिए किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध हो।

सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि योजना के माध्यम से राज्य के हीमोफीलिया मरीजों को आवश्यक एवं उन्नत उपचार सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और उनका उपचार अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।

दवा की उपलब्धता से उपचार व्यवस्था को मिलेगा सहारा

हीमोफीलिया मरीजों के लिए उपचार की निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में दवा की उपलब्धता में किसी तरह की बाधा मरीजों के उपचार को प्रभावित कर सकती है। सरकारी स्तर पर दवा खरीद की व्यवस्था किए जाने से इस दिशा में एक संस्थागत तंत्र तैयार करने की कोशिश की गई है।

इस योजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें केवल बीमारी के उपचार की बात नहीं की गई है, बल्कि मरीजों को समय पर आवश्यक दवा उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत Emicizumab की खरीद के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग किया जाएगा।

हालांकि, योजना के तहत दवा वितरण की विस्तृत प्रक्रिया, लाभार्थियों के चयन के मानदंड और राज्य के अलग-अलग चिकित्सा संस्थानों में इसके वितरण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश बाद के चरण में सामने आ सकते हैं।

Non-Factor दवा Emicizumab पर सरकार का फोकस

योजना में जिस दवा की खरीद की बात कही गई है, वह Emicizumab है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे हीमोफीलिया के उपचार में उपयोगी Non-Factor दवा के रूप में उल्लेख किया है। यानी बिहार सरकार ने योजना के शुरुआती चरण में ऐसी दवा की सरकारी उपलब्धता को प्राथमिकता दी है, जिसका इस्तेमाल हीमोफीलिया के उपचार में किया जाता है।

यह कदम मरीजों के लिए उपचार के विकल्पों और दवा की उपलब्धता को मजबूत करने की दिशा में देखा जा सकता है। हालांकि, किसी भी मरीज के लिए दवा का इस्तेमाल, उसकी मात्रा और उपचार की अवधि चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही तय की जानी चाहिए।

मरीजों के परिवारों पर भी पड़ सकता है असर

हीमोफीलिया जैसी लंबे समय तक चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाली बीमारी में मरीज के साथ पूरा परिवार भी उपचार व्यवस्था से जुड़ा रहता है। दवा की उपलब्धता और उपचार तक आसान पहुंच परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होती है।

सरकार की योजना का उद्देश्य इसी उपचार संबंधी पहुंच को बेहतर बनाना है। यदि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से होता है तो मरीजों को आवश्यक दवा प्राप्त करने के लिए आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है।

योजना की सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर

प्रशासनिक स्वीकृति योजना की शुरुआत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इसके आगे के क्रियान्वयन से तय होगा। दवा की खरीद के बाद उसका समय पर वितरण, पात्र मरीजों तक पहुंच, चिकित्सा संस्थानों में उपलब्धता और उपचार की नियमित निगरानी जैसे पहलू महत्वपूर्ण होंगे।

इसके साथ ही मरीजों और उनके परिवारों को योजना के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा, ताकि पात्र लाभार्थी सरकारी व्यवस्था का लाभ उठा सकें।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य हीमोफीलिया मरीजों को उपचार के लिए आवश्यक दवा उपलब्ध कराना और चिकित्सा सुविधा को अधिक सुलभ बनाना है। पहले वर्ष के लिए 26.33 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति के साथ बिहार ने हीमोफीलिया उपचार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम उठाया है।

अब इस पहल की अगली अहम कड़ी होगी—स्वीकृत राशि के आधार पर दवा की खरीद, उसकी उपलब्धता और जरूरतमंद मरीजों तक उसका समय पर पहुंचना। यही तय करेगा कि प्रशासनिक स्वीकृति जमीन पर मरीजों के लिए कितनी प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा में बदल पाती है।

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